उत्तराखंड विधानसभा में मंगलवार को सत्र के दूसरे दिन आज यूसीसी बिल पेश किया गया है। इस दौरान सरकार द्वारा लाया गया समान नागरिक संहिता से संबंधित विधेयक सदन में पेश हो गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा सदन में यूसीसी विधेयक को पेश करने के दौरान जय श्री राम के नारे भी लगे। हालांकि बाद में कार्रवाई स्थगित हो गई। मिली जानकारी के अनुसार विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज सरकार समान नागरिक संहिता से संबंधित विधेयक सदन में पेश कर दिया गया।
CM धामी ने पेश किया समान नागरिक संहिता विधेयक, UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा उत्तराखंड
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भारतीय संविधान की एक प्रति के साथ देहरादून स्थित अपने आवास से रवाना हुए थे। उन्होंने सदन की कार्यवाही के दौरान यूसीसी विधेयक पेश किया। सीएम धामी द्वारा विधानसभा में समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पेश करने के बाद राज्य विधानसभा के अंदर विधायकों द्वारा वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगाए गए। इसके बाद सदन की कार्यवाही आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
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समान नागरिक संहिता के प्रमुख बिंदुओं में तलाक के लिए सभी धर्मों का एक कानून होगा। तलाक के बाद भरण पोषण का नियम एक होगा। गोद लेने के लिए सभी धर्मों का एक कानून होगा। संपत्ति बटवारे में लड़की का समान हक सभी धर्मों में लागू होगा। अन्य धर्म या जाति में विवाह करने पर भी लड़की के अधिकारों का हनन नहीं होगा। सभी धर्मों में विवाह की आयु लड़की के लिए 18 वर्ष अनिवार्य होगी। लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण जरूरी होगा। प्रदेश की जनजातियां इस कानून से बाहर होंगी तथा एक पति पत्नी का नियम सब पर लागू होगा, बहुपत्नी प्रथा समाप्त होगी, शामिल किए गए हैं।
महेश/ ईएमएस 06 फरवरी 2024
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