वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर राज्य के पंजीकृत व्यापारियों को राहत दी। उनके लिए 10 लाख रुपये की दुर्घटना बीमा योजना की अवधि एक वर्ष के लिए विस्तारित की गई है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि राज्य के पंजीकृत व्यापारियों के लिए दुर्घटना बीमा योजना संचालित की जा रही हे। यह योजना 18 नवंबर, 2024 को समाप्त होने जा रही है। इसकी अवधि बढ़ाकर 18 नवंबर, 2025 की गई है। इस संबंध में विभागीय प्रस्ताव को उन्होंने अनुमोदित किया है। उन्होंने बताया कि योजना अवधि के दौरान व्यापारी पंजीयन की तिथि से बीमा योजना में निर्धारित मानकों के अनुसार स्वतः ही आच्छादित माने जाएंगे।यदि बीच में किसी व्यापारी का पंजीयन निरस्त होता है तो पंजीयन निरस्त होने की तिथि से बीमा योजना के आच्छादन से वह स्वतः ही बाहर हो जाएगा।
वित्त मंत्री ने बताया कि व्यापारी के पंजीयन की स्थिति की सूचना वेबसाइट www.gst.gov.in से प्राप्त की जा सकती है। यदि बीमा कंपनी मृतक के दावे की प्राप्ति की तिथि से तीन माह के भीतर भुगतान नहीं करती है तो ऐसी स्थिति में तीन माह के पश्चात चेक जारी करने में हुए विलंब की अवधि के मध्य दंड स्वरूप 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दावे का भुगतान बीमा कंपनी को करना होगा।
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