नगर निकाय चुनाव के नामांकन का सोमवार को आखिरी दिन है। इससे पूर्व निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के नामांकन को लेकर नियम आसान कर दिया। प्रत्याशियों को बिना खाता खोले भी नामांकन जमा कराने का मौका मिलेगा, बशर्ते उन्हें नामांकन के अंतिम समय तक बैंक की जानकारी देनी होगी। प्रत्याशियों को नामांकन के लिए अलग से बैंक खाता खोलने का प्रावधान है। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों की सुविधा के लिए शनिवार और रविवार को एसबीआई की विभिन्न शाखाएं, कोषागार, उप कोषागार खुलवाए। इसके बावजूद बैंक खाता खोलने में परेशानी आ रही थी। आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने रविवार को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को बैंक संबंधी पत्र भेजा। इसमें कहा गया कि प्रत्याशियों को बैंक खाता खुलने में देरी होने के मद्देनजर ये तय किया गया कि अधिकारी उनका नामांकन बिना बैंक जानकारी भी जमा करा लें। उन्हें नामांकन के आखिरी तिथि को आखिरी समय तक खाते की जानकारी देनी होगी। आयोग ने ये भी स्पष्ट किया कि प्रत्याशी केवल एसबीआई ही नहीं, किसी भी बैंक में अपना खाता खुलवा सकते हैं। नामांकन का सोमवार को आखिरी दिन है। तीन दिन में बड़ी संख्या में नामांकन हुए हैं।
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