विकास कार्यों के नाम पर मनमाने ढंग से सड़क खोदने के मामले में जिलाधिकारी सविन बंसल ने एक और सख्त कदम उठाया है। ऊर्जा निगम, जल संस्थान और गेल के संबंधित ठेकदारों और कार्मिकों पर एफआइआर दर्ज करने के बाद अब इन एजेंसियों पर तीन माह के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन एजेंसियों को अब अगले तीन माह तक रोड कटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। सड़कों को खोदने के बाद नागरिकों की सुरक्षा के लिहाज से मिट्टी भरने और समतलीकरण को लेकर कैनाल रोड पर जल संस्थान, माता मंदिर रोड पर ऊर्जा निगम और गेल की गंभीर चूक उजागर हुई थी। तीनों जगह सड़क की ऊबड़खाबड़ स्थिति में नागरिकों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही थी।
डीएम ने ने लगाया तीन महीने का प्रतिबंध
इसके गंभीरता से लेते हुए पहले जिलाधिकारी के निर्देश पर एफआइआर दर्ज कराई गई और अब एक कदम बढ़ाते हुए तीन माह के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिसका सीधा मतलब यह है कि तीनों एजेंसियों को रोड कटिंग की नई अनुमति नहीं दी जाएगी।
दूसरी एजेंसी ले सकेंगी सबक
जिलाधिकारी का कड़ा कदम सड़क की खोदाई करने वाली दूसरी एजेंसियों के लिए भी सबक होगा। क्योंकि, राजधानी दून में विभिन्न कार्यों और लाइनों की मरम्मत आदि के लिए रोड कटिंग की जब तब अनुमति ली जाती है। सभी एजेंसी रोड कटिंग के बाद उसे समतल करने और मरम्मत में आनाकानी करती हैं। अब प्रशासन के कड़े रुख के बाद नागरिकों की सुरक्षा से खिलवाड़ की प्रवृत्ति पर कहीं न कहीं विराम अवश्य लग सकेगा।
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