त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव में वे लोग भी उम्मीदवारी कर सकते हैं, जिनकी दूसरी संतान जुड़वा है। इसे एक इकाई माना जाएगा। यही नहीं, पंचायत चुनाव में भागीदारी के लिए उच्च न्यायालय ने 25 जुलाई 2019 की कट आफ डेट निर्धारित की है। यानी, इस अवधि से पहले जिनकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, वे भी चुनाव लडऩे के योग्य हैं। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने उक्त जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ही उम्मीदवारी तय होगी। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में दो बच्चों वाले नियम को लेकर कई लोगों को ठीक से जानकारी नहीं है। दूसरी संतान जुड़वा तो उसे एक ही इकाई माना जाएगा
उन्होंने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि अधिनियम में प्रविधान है कि जिस व्यक्ति की दो से अधिक जीवित संतान होंगी, वह ग्राम, क्षेत्र व जिला पंचायत में चुनाव लडऩे के लिए अयोग्य होगा। यद्यपि, पहली जीवित संतान के बाद दूसरी संतान जुड़वा होती है तो उसे एक ही इकाई माना जाएगा।
उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी को लेकर हाईकोर्ट ने वर्ष 2019 व 2020 में दिए गए निर्णयों में 25 जुलाई 2019 की कट आफ डेट निर्धारित की। यानी, इस तारीख से पहले जिनकी दो से अधिक संतान होगी, वे चुनाव लडऩे के लिए पात्र होंगे। यह निर्णय क्षेत्र व जिला पंचायत के संदर्भ में पारित किए गए थे। यह व्यवस्था पंचायत चुनाव में एक समान करने के दृष्टिगत पंचायती राज निदेशालय ने अधिनियम में संशोधन के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा है।
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